Fruits एवं Vegetable से संबंधित Processed Goods का आवक ई-मंडी पोर्टल पर अपलोड करना: Step By Step Guide
फल(Fruits) एवं सब्जियों(Vegetabls) से संबंधित Processed Goods का आवक ई-मंडी पोर्टल Table of Contents
आजकल, ई-मंडी पोर्टल व्यापारियों और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है, जिससे इन सभी का स्टॉक आप ऑनलाइन ई मंडी माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। फल एवं सब्जियों से संबंधित Processed Goods को ई मंडी में अपडेट करना भी अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इस गाइड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी प्रसंस्कृत फल और सब्जियों का आवक ई-मंडी पोर्टल पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं।
चरण 1:Fruits एवं Vegetable से संबंधित Processed Goods का आवक हेतु ई-मंडी पोर्टल पर लॉगिन करें

e Mandi Portal- https://agriportal.cg.nic.in/emandi/index.aspx
सबसे पहले, आपको ई-मंडी पोर्टल पर अपनी ट्रेडर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, आपको व्यापारी डैशबोर्ड दिखेगा, जहां से आप अपनी फल एवं सब्जियों से संबंधित प्रोसेस्ड गुड्स का आवक अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
चरण 2: आवक विकल्प का चयन करें

डैशबोर्ड में आपको राज्य के बाहर से आवक पर क्लिक करना होगा। फिर आपको प्रसंस्कृत जींस (Processed Goods) का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही मंडी द्वारा ऑटोमेटिक चुनाव हो जाएगा। अब आपको फल एवं सब्जियां का चयन करना होगा, जिसमें ताजी सब्जियां और फल जैसे आलू, टमाटर, प्याज, नींबू, पपीता, कद्दू, बैंगन, गाजर, भिंडी, मूली, सेम, करेला, परवल, पलक आदि के विकल्प मिलेंगे।
चरण 3: उपज का चयन करें

अब आपको उपज में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप आलू से संबंधित प्रसंस्कृत जींस बेच रहे हैं, तो आपको आलू का चयन करना होगा। इसी प्रकार, आप अपनी फल और सब्जियों से संबंधित प्रोसेस्ड गुड्स का चयन कर सकते हैं।
चरण 4: विक्रेता की जानकारी भरें
इसके बाद, आपको विक्रेता की पूरी जानकारी भरनी होगी। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:
विक्रेता फर्म का नाम
विक्रेता के पिता/पति का नाम
प्रोपराइटर या जीएसटी क्रमांक
राज्य का चयन (जिस राज्य से खरीदी की है)
फर्म का पूरा पता
सभी जानकारी सही से भरें ताकि आपका व्यापार सुरक्षित रूप से रजिस्टर्ड हो सके।
चरण 5: माल और ट्रांसपोर्टर का विवरण भरें
अब आपको माल का कुल वजन (क्विंटल में) और कुल मूल्य भरना होगा। इसके बाद, आपको उपज का बिल क्रमांक, बिल दिनांक, ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्रांसपोर्ट बिल्टी क्रमांक, और वाहन का प्रकार (जैसे ट्रक, टेंपो, मेटाडोर, ट्रैक्टर) का चयन करना होगा। इसके बाद आपको वाहन क्रमांक भरना होगा।
चरण 6: गाड़ी की फोटो और ट्रांसपोर्ट बिल अपलोड करें
आपको गाड़ी की एक स्पष्ट फोटो अपलोड करनी होगी जिसमें वाहन क्रमांक और लदा हुआ माल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके साथ ही, आपको ट्रांसपोर्ट बिल की पीडीएफ भी अपलोड करनी होगी।
फोटो का आकार 100 KB के अंदर और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए।
बिल की पीडीएफ का आकार 300 KB के अंदर होना चाहिए।
इन दोनों फाइलों को अपलोड करने के बाद, आपको सुरक्षित (Save) करने का विकल्प मिलेगा।

चरण 7: रिपोर्ट देखें और पुष्टि करें

सभी विवरण भरने के बाद, आप राज्य के बाहर से आवक ऑप्शन में जाकर रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहां आपको आपकी फल एवं सब्जियों से संबंधित प्रोसेस्ड गुड्स के बारे में पूरी जानकारी दिखाई देगी। अब आप यह रिपोर्ट देख सकते हैं और यदि सही है तो उसे सबमिट कर सकते हैं।
निष्कर्ष
सभी जानकारी ऑनलाइन अपलोड होने से व्यापार की प्रक्रिया में समय की बचत होती है। चूंकि 1 अप्रैल 2025 से पहले व्यापारी या किसी ट्रेडर को मैनुअल ही सारी जानकारी मंडी बोर्ड को देनी होती थी, जिसमें बहुत अधिक समय व्यर्थ होता था, और कागजी कार्रवाई बढ़ जाती ही, और सारे डॉक्यूमेंट को मंडी मिलान होते तक सम्हाल कर रखना पड़ता था, परंतु अब ऑनलाइन सभी डाटा सुरक्षित रख सकते हैं।
Fruits एवं Vegetable से संबंधित Processed Goods का आवक ई-मंडी Related FAQs:
1. ई-मंडी पोर्टल पर Fruits एवं Vegetable से संबंधित Processed Goods का आवक आवक कैसे अपलोड करें?
आपको लॉगिन करके, वांछित फल या सब्जी का चयन करके विक्रेता और माल की जानकारी भरनी होती है, फिर फोटो और ट्रांसपोर्ट बिल अपलोड करने होते हैं।
2. क्या मुझे सभी प्रकार की फल और सब्जियों का आवक अपलोड करने का विकल्प मिलेगा?
जी हां, आप आलू, टमाटर, प्याज, पपीता, नींबू, बैंगन, गाजर, करेला, भिंडी, आदि का आवक अपलोड कर सकते हैं।
3. क्या फोटो अपलोड करने के लिए कोई विशेष दिशा–निर्देश हैं?
हां, आपको गाड़ी की फोटो में वाहन क्रमांक और लदा हुआ माल स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, और फोटो का आकार 100 KB के अंदर और। JPG फॉर्मेट होना चाहिए।
4. क्या ट्रांसपोर्ट बिल की पीडीएफ अपलोड करना जरूरी है?
हां, ट्रांसपोर्ट बिल की पीडीएफ अपलोड करना आवश्यक है, और उसका आकार 300 KB के अंदर होना चाहिए।
5. अगर मैंने गलत जानकारी अपलोड कर दी, तो क्या करूं?
अगर आपने गलत जानकारी अपलोड की है, तो आपको इसे सुधारने के लिए ई-मंडी पोर्टल पर ग्राहक सहायता से संपर्क करना होगा।
इससे सम्बंधित अन्य उपयोगी ब्लॉग पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक–https://suchnamitra.com/cg-e-mandi-portal-online-anugya-bhugtan-reporting/