“EPF बैलेंस कैसे निकालें? PF क्लेम की प्रक्रिया और जरूरी जानकारी हिंदी में”
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https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employees.php
ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका UAN एक्टिव है और यह आपके KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकलने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- स्टेप 1 – अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें
- स्टेप 2- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें
- स्टेप 3 – आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें
स्टेप 4 – अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें
- स्टेप 5 – अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें
- स्टेप 6 – अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें
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- स्टेप 7 – फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।
- स्टेप 8 – वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें
- स्टेप 9 – जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
- स्टेप 10 – आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।
- EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।
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EPF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए योग्यता शर्तें
EPF अकाउंट से पैसे निकालने की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं:
- ईपीएफ से कुल राशि सिर्फ रिटायर्मेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए।
- मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो, या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने पर EPF अकाउंट से कुछ राशि निकालने की अनुमति मिलती है।
- EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है
- EPF खाते से पूरी राशि निकाली जा सकती है अगर कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले बेरोज़गार हो जाता है
- नए नियम के मुताबिक, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फण्ड को निकाला जा सकता है। बकाया राशि को रोज़गार मिलने के बाद नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- कर्मचारियों को अपनी EPF राशि निकालने के लिए अपने नियोक्ता/ कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। UAN और आधार को अपने EPF अकाउंट से जोड़कर, आप ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं
- ऑनलाइन क्लेम करते समय, आपके पास होना चाहिए-
- एक एक्टिव UAN नंबर
- बैंक अकाउंट की जानकारी, जो UAN के साथ लिंक हो
- पैन और आधार संबंधी जानकारी, जो EPF अकाउंट से जुड़े हों
- आप शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं लेकिन तीन बार से ज़्यादा नही
- आप 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए 3 बार पैसे निकाल सकते हैं
- अगर आप कोई घर या ज़मीन खरीद रहे हैं या उसे उसे बना रहे हैं तो आप बस एक बार पैसा निकाल सकते हैं
- आप रिटायर्मेंट से पहले मेडिकल इमरजेंसी के लिए EPF अकाउंट से कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं
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